Monday, 19 August 2013

उपभोक्ता का वाहन 20 दिन में ठीक करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन विक्रेता को उपभोक्ता का वाहन 20 दिनों में ठीक करने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 100 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुए परेशानी के बदले 4000 रूपये और शिकायत व्यय के रूप में 2000 रूपये अदा करने के भी आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के तरोट (कनैड) गांव निवासी सुनील कुमार पुत्र निक्का राम की शिकायत को उचित मानते हुए गुटकर स्थित कंपीटेंट मोटरस कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की रिपेयर 20 दिन में करने के आदेश दिये। अधिवक्ता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता से मारूती रिटज कार खरीदी थी। वाहन के दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने पर उपभोक्ता ने इसे ठीक करवाने के लिए कंपनी की वर्कशाप में भेजा था। विक्रेता ने वाहन को ठीक करके इसे उपभोक्ता के हवाले कर दिया। लेकिन वाहन से खराबी पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकी। उपभोक्ता के अनुसार विक्रेता ने वाहन को ठीक ढंग से मरममत नहीं किया जिसके कारण वाहन में खराबी चलती रही। हालांकि उपभोक्ता ने कई बार कंपनी को वाहन की खराबी ठीक करने को कहा लेकिन कंपनी के वाहन को ठीक न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए विक्रेता को उक्त अवधि में उपभोक्ता के वाहन को निशुल्क ठीक करने के आदेश दिये। कंपनी के उक्त समय में वाहन ठीक न करने की सूरत में विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पैनेल्टी देने के आदेश दिये। इसके अलावा विक्रेता कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी और असुविधा के चलते उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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