Tuesday 20 August 2013

हत्याकांड के आधा दर्जन आरोपियों को उम्र कैद



मंडी। उप तहसील औट के झीडी राफटिंग प्वाईंट के पास हुए हत्याकांड के सभी 6 आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को नाहन जेल भेजने के आदेश दिये गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पदम सिंह ठाकुर के न्यायलय ने झीडी निवासी पाने राम, संजीव कुमार, रविन्द्र कुमार, रवि, हेम राज, राजू और पुर्ण चंद के खिलाफ भादंस की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद और पांच-2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों पर भादंस की धारा 148, 341, 364 और 506 के तहत भी अभियोग साबित होने पर क्रमश: एक साल, 6 महीने, 10 साल और दो साल की साधारण कारावास और क्रमश: एक-एक हजार रूपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई। जबकि आरोपी हेम राज पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोग साबित होने पर 3 माह के साधारण कारावास और 500 रूपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जुलाई 2011 को औट थाना पुलिस को सूचना मिली कि झीडी के पास लडाई हो रही है। पुलिस के मौका पर पहुंचने पर वहां मौजूद शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह हरियाणा के वोर मजरान गांव स्थित अपने घर से कुल्लू घाटी की यात्रा के लिए वाहन पर चले थे। दोपहर करीब दो बजे झीडी के राफटिंग प्वाईंट के पास पहुंच कर उन्होने अपनी गाडी को खडा किया हुआ था। इसी बीच कुछ लडकों ने उनकी गाडी के आगे नाचना शुरू कर दिया और उन्हे वहां रोककर मारपीट करने लगे। जिस पर हनी गाडी को कुल्लू की ओर ले चला। लेकिन उक्त आरोपियों ने उनका पीछा किया और वह हनी को वाहन सहित राफटिंग प्वाईंट पर ले आए। एक आरोपी ने हनी पर तलवार से हमला कर दिया और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी की ओर भागा। जबकि शिकायतकर्ता व उनके साथी झाडी में छिप गए। इस हमले में हनी की मौत हो गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक के एस वर्मा ने 20 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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