Monday 5 August 2013

बीमा कंपनी को 5,90,000 अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 5,90,000 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये और शिकायत व्यय के तौर पर 3000 रूपये अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के गुटकर गांव निवासी कमला देवी की शिकायत को उचित मानते हुए युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता राजेश जोशी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन 31 मई 2011 को चोरी हो गया। उपभोक्ता ने इस बारे में पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और कंपनी को भी इस बारे में सूचित किया था। इसके बाद उपभोक्ता ने कई बार कंपनी को संपर्क किया लेकिन कंपनी ने उनके वाहन का मुआवजा तय नहीं किया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मामले के तथ्यों के अनुसार कुछ अनजान लोगों ने उपभोक्ता के वाहन को चोरी किया था। उपभोक्ता ने बल्ह पुलिस थाना के एसएचओ का उन्हे जारी किया गया एक नोटिस पेश किया जिसमें उन्हे सूचित किया गया था कि उनका वाहन तलवंडी साहिब पुलिस थाना में पडा हुआ है। उपभोक्ता ने बल्ह थाना के एएसआई की एक रिर्पोट भी फोरम में पेश की जिसके मुताबिक वाहन का निरिक्षण पुलिस कर्मियों सहित उपभोक्ता के पति की मौजूदगी में किया गया और यह पाया कि वाहन सडक पर चलाने योगय नहीं है। फोरम ने 28 सितंबर 2012 को कंपनी को वाहन की हालत की रिर्पोट देने के लिए सर्वेयर की तैनाती करने के निर्देश दिये थे। सर्वेयर ने अपनी रिर्पोट में कहा है कि वाहन का दुरूपयोग हुआ है और इसके हिस्सों को चोरों ने बदल दिया है। ऐसे में फोरम इन रिर्पोटों के आधार पर माना कि वाहन चलाने योगय नहीं है जिसके चलते बीमा कंपनी उपभोक्ता को मुआवजा अदा करे। फोरम ने मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा मानसिक यंत्रणा के लिए हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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