Friday 27 September 2013

चैक बाउंस के आरोपी को तीन माह कारावास और 2,10,000 रूपये हर्जाने की सजा


मंडी। चैक बाउंस के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उसे तीन माह के साधारण कारावास और दो लाख दस हजार रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। गोहर स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मोहित बंसल के न्यायलय ने थुनाग तहसील के तांदी गांव निवासी उतम सिंह पुत्र चेत राम की शिकायत पर निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चलाए गए अभियोग के साबित होने पर चच्योट तहसील के दचेहड (जाछ) गांव निवासी पितांबर भारद्वाज पुत्र खेम राज को उक्त सजा का फैसला सुनाया। अधिवक्ता नरेश ठाकुर और कुलदीप ठाकुर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी पितांबर ने शिकायतकर्ता से अगस्त 2011 में सेब की पैकिंग का बारदाना (कार्टन) खरीदा था। जिसकी कीमत अदा करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को पंजाब नेशनल बैंक जाछ का एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब यह चैक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों में राशि की अदायगी करने संबंधी कानूनी नोटिस जारी किया था। लेकिन निश्चित अवधि में आरोपी के राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।

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