Wednesday, 25 September 2013

बीमा कंपनी को 2,51,187 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,51,187 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा और परेशानी के बदले 6000 रूपये हर्जाना व 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर सर्किट बेंच में सुनाए फैसले में शानन गांव निवासी सुरेश कुमार पुत्र मस्त राम की शिकायत को उचित मानते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त हर्जाना राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने महिन्द्रा बोलैरो वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उनका वाहन एक दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की सूचना कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके उपभोक्ता को वाहन की मुरममत करवाने के लिए कहा था। उपभोक्ता ने दुर्घटना से संबंधित दस्तावेजों को कंपनी को सौंप कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता के मुआवजे को खारिज कर दिया था। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता के वाहन के चालक के पास वैध लाईसैंस नहीं था। जबकि उपभोक्ता का एल एम वी लाईसैंस वाहन चलाने के लिए वैध था। फोरम ने कंपनी के तर्कों को अस्वीकारते हुए मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा और असुविधा के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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