Tuesday 17 September 2013

मारवल चाय कंपनी को 50,000 हर्जाना भरने के आदेश


मंडी। झूठा विज्ञापन जारी करना चाय बनाने वाली कंपनी को उस समय भारी पड गया जब जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 50,000 रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा चाय निर्माता कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 10,000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर तहसील के टिकरू गांव निवासी सुरेश कुमार राय पुत्र प्रेम दास की शिकायत को उचित मानते हुए हरियाणा के जिला हिसार के उकलाना स्थित मारवल टी एस्टेट इंडिया को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उक्त चाय निर्माता कंपनी मार्वल मर्यादा चाय नाम से उत्पाद बनाते और वितरित करते हैं। कंपनी ने उत्पाद को बढावा देने के लिए विज्ञापन जारी किया था कि चाय के डिब्बे में खरीददार को सक्रैच कार्ड मिलेगा जिसमें खरीददार को कुछ न कुछ ईनाम निकलेगा। उपभोक्ता ने चाय को डिब्बा खरीद कर इसे खोला तो इसमें से एक खाली सक्रैच कार्ड मिला। उपभोक्ता ने इस बारे में कंपनी को संपर्क किया। लेकिन कंपनी की ओर से विवाद को सुलझाने में कोई पहल कदमी नहीं की गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि चाय के डिब्बे से खाली कार्ड बरामद हुआ है जिस पर किसी प्रकार के ईनाम का जिक्र न है। ऐसे में यह तथ्य साबित हुआ है कि कंपनी ने झूठा विज्ञापन जारी किया है। फोरम ने कंपनी के झूठा विज्ञापन जारी करने को सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने कहा कि उपभोक्ताओं को झूठे विज्ञापनों के शोषण से बचाने की जरूरत हैं। जिसके चलते फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।

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