मंडी। पार्सल गंतव्य तक न पहुंचाने को कुरियर कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने गुम हुई वस्तुओं की मुल्य राशि 3189 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 10,000 रूपये और 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सुंदरनगर स्थित हिमाचल डेंटल कालेज में बीडीएस की दिवतीय वर्ष की छात्रा जागृति ठाकुर पुत्री जितेन्द्र ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए बलेजफलैश कुरियर कंपनी के सुंदरनगर, चंडीगढ, नयी दिल्ली और मुमबई स्थित कार्यालय को संयुक्त रूप से उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता उमेश भारद्वाज के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने सुंदरनगर स्थित कुरियर कंपनी की शाखा से एक पार्सल बुक करवा कर चंडीगढ को 3119 रूपये की वस्तुएं भेजी थी। जिसके लिए उनसे 70 रूपये की राशि वसूली की गई थी। हालांकि यह पार्सल 24 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचना था। लेकिन कुरियर कंपनी नियत अवधि में पार्सल को नहीं पहुंचा सकी तो उपभोक्ता ने कंपनी को संपर्क किया। जिस पर उन्हे तीन दिन तक इंतजार करने को कहा गया। तीन दिन बाद उपभोक्ता ने जब फिर से संपर्क किया कंपनी की ओर से इस बार उन्हे मुआवजे के लिए एक फार्म देकर उनसे असली बिल ले लिये गए। लेकिन मुआवजा अदा न करने की सूरत में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित हुआ है कि कंपनी की घोर लापरवाही से उपभोक्ता का पार्सल गुम हो गया और यह गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। कंपनी की यह कार्यप्रणाली सेवाओं में कमी को दर्शाती है। ऐसे में फोरम ने कुरियर कंपनी को गुम हो गई वस्तुओं की मुल्य राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदल राशि तथा शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।
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