Monday, 23 April 2012

लापरवाह चालक को एक साल के कारावास और 2500 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोपी चालक को अदालत ने एक साल के साधारण कारावास और 2500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने पंजाब के पटियाला के महेन्द्र कालौनी निवासी संजीव कुमार पुत्र सोम पाल के खिलाफ भादंसं की धारा 304-ए, 338, 337 और 279 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: एक साल, छह महीने और तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी को इन धाराओं के तहत अभियोग साबित होने के कारण क्रमश: एक हजार और पांच-2 सौ रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे क्रमश: एक माह और 15-15 दिनों की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार उप तहसील औट के बीर सिंह कुछ अन्य गांव के लोगों के साथ भुंतर को सब्जी ले जाने के लिए दवाडा के पास सडक के किनारे खडे थे। इसी दौरान उन्होने कुल्लू की ओर जा रही एक महिन्द्रा पिक अप जीप चालक से लिफ्ट मांगी। जिस पर चालक ने उन्हे वाहन में बिढा लिया। लेकिन नंगवाई पीएचसी के पास आरोपी चालक के लापरवाही और तेज गति में वाहन चलाने से वाहन एक पेड से टकरा गया। जिससे इसमें सवार नरपत राम की मौत हो गई, जबकि अन्य सवारियां भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सूचना मिलते ही औट थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक के बी अवस्थी ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करवा कर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई में बचाव पक्ष ने नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की गई। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नितिन शर्मा ने आरोपी का अभियोग साबित होने के कारण उसे कडी सजा देने की दलील दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सडक दुर्घटना के लगातार बढ रहे मामलों को देखते हुए नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया।  

1 comment:

  1. is desh me insan ki jan bahut sasti he. isliye itani kam saja milti he, pata nahi kab is desh me ek sakht kanoon banega, ki log koi bhi vyakti kanoon torne se pehle sau bar soche.

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