Monday 9 April 2012

भारतीय जीवन बीमा निगम को हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा निगम को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के सफडु( रियुर) निवासी नीना देवी उर्फ नीमा देवी पत्नी बेली राम के पक्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम को उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता महेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता के पति बेली राम ने निगम से एक पालिसी खरीदी थी। पालिसी की अवधी के दौरान ही बेली राम की मृत्यु हो गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने निगम को इसकी सूचना देकर घटना संबंधी तमाम दस्तावेज निगम को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन निगम ने बिना किसी आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की कार्यवाही के दौरान निगम का कहना था कि उपभोक्ता के पति ने बीमा करवाते समय अपनी बीमारी छिपाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निगम यह साबित करने में नाकाम रही है कि बेली राम किसी बीमारी से पीडित थे और उन्होने अपनी सेहत के बारे में कोई ब्यान दिया था। इन परिस्थितियों में उपभोक्ता का मुआवजा खारिज करना निगम की सेवाओं में कमी दर्शाता है। फोरम ने निगम को उपभोक्ता की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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