Wednesday, 11 April 2012

शादी में बैंड न बजाना बैंड पार्टी को पडा महंगा।


मंडी। शादी में बैंड न बजाना बैंड पार्टी को उस समय महंगा पड गया जब उपभोक्ता फोरम ने बैंड मास्टरों को उपभोक्ता की 5000 रूपये अग्रिम राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के भूर (झंगी) निवासी प्यार चंद पुत्र लक्ष्मण दास के पक्ष में जिला कांगडा की जयसिंघपूर तहसील के नाटरू गांव निवासी कृष्ण कुमार पुत्र रूप लाल और जोहरी (संधोल) गांव निवासी बेली राम पुत्र चिपलू राम को यह अग्रिम राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता आर एस ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता के दो लडकों की शादी के लिए उन्होने कृष्ण कुमार और बेली राम की 14 सदस्यीय बैंड पार्टी को बुलाया था। दोनों पक्षों में एग्रीमेंट लिख कर दो गवाहों के सामने उपभोक्ता ने उन्हे 5000 रूपये की अग्रिम राशी अदा की थी। लेकिन शादी के दिन बैंड पार्टी नहीं आई। जिसके कारण उपभोक्ता को अंतिम समय में वैकल्पिक व्यवस्था करनी पडी। उपभोक्ता के बेटों की शादी में बैंड पार्टी के न पहुंचने के कारण उन्हे शर्मिंदगी, परेशानी और वितिय नुक्सान का खामियाजा भुगतना पडा। हालांकि उपभोक्ता ने बैंड मास्टरों को नोटिस भेज कर नुकसान की भरपाई करने को कहा था। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। बैंड मास्टरों के कार्यवाही में शामिल न होने के कारण फोरम ने अपने एकतरफा फैसले में कहा कि शादी की निश्चित तारीख को बैंड मास्टरों द्वारा बैंड पार्टी मुहैया न करवा पाना निश्चित तौर पर सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने बैंड मास्टरों को उपभोक्ता की अग्रिम राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। जबकि बैंड पार्टी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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