Tuesday, 17 April 2012

72 वर्षिय वृद्ध को चौथी कक्षा की छात्रा से दुराचार की कोशीश करने पर 5 साल कठोर कारावास


मंडी। चौथी कक्षा की छात्रा से 72 वर्षीय वृद्ध द्वारा दुराचार के प्रयास का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने सुंदरनगर थाना अंतर्गत छुरी (माहली बलग) निवासी डोडा राम पुत्र बृज लाल के खिलाफ भादंसं की धारा 376 व 511 के तहत उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना वाले दिन राजकीय प्राथमिक पाठशाला मजहाली में पढने वाली 4 कक्षा की छात्रा को उसकी माता ने पशुओं की देखभाल के लिए भेजा था। इसी दौरान आरोपी उसे मिला जिसने पीडिता को मक्की ले जाने को कहा। पीडिता जैसे ही आरोपी के नजदीक आई तो आरोपी ने उससे दुराचार करने की कोशीश की। छात्रा किसी तरह आरोपी के चंगुल से बच कर अपने घर पहुंची और अपनी माता को घटना के बारे में बताया। जिस पर पीडिता के परिजनों ने थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक एस एस कौंडल ने 12 गवाहों के बयान कलमबंद करके मामले को साबित किया। इधर, सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने नरम रूख अपनाने की बात रखी। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कडी सजा की मांग की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग से दुराचार के आरोपी के प्रति दयालुता नहीं बरती जा सकती है। इस मामले में 72 साल के आरोपी ने मात्र 9 साल की नाबालिगा के साथ दुराचार करने का प्रयास किया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। वहीं पर जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि को बतौर हर्जाना पीडिता के पक्ष में अदा किया जाएगा।  

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