Sunday, 15 April 2012

बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित मुआवजा, हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश


मंडी। उपभोक्ता की मृत गाय का मुआवजा अदा न करना बीमा कंपनी को उस समय महंगा साबित हुआ जब उपभोक्ता फोरम ने 12,000 रूपये की यह राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले दो-दो हजार रूपये बतौर हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने थुनाग तहसील के जंजैहली निवासी ज्योति राम पुत्र गोनी राम के पक्ष में आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता नरिन्द्र सिंह ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी गाय को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में उपभोक्ता की गाय बीमार हो गई, जिसका इलाज चिकित्सक से करवाया गया लेकिन बीमारी के कारण गाय की मौत हो गई। उपभोक्ता ने गाय की मौत से संबंधित सभी दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि मृत पशु की पहचान दस्तावेजों से मेल नहीं खा रही थी। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता के बीमाकृत पशु के हेल्थ सर्टीफिकेट, ट्रीटमैंट सर्टिफिकेट, टैग नंबर, पोस्ट मार्टम रिर्पोट, प्रधान के प्रमाण पत्र और बीमा में दर्ज विवरण के साथ मेल खाने के कारण पहचान हुई है। जबकि कंपनी ने इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया। ऐसे में फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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