Thursday, 26 April 2012

पीजीआई चंडीगढ के चिकित्सक को अदालत का कारण बताओ नोटिस जारी


मंडी। पीजीआई चंडीगढ के चिकित्सक को अदालत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अदालत में लंबित एक मामले में अपना बयान दर्ज न करवाने पर जारी किया गया है। न्यायलय ने चंडीगढ के सिविल जज (सीनीयर डिविजन) को नोटिस प्रेषित करके उक्त चिकित्सक की तामिल करने को कहा है। मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्युनल नंबर एक जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने एक विचाराधीन मामले में अपने बयान दर्ज न करवाने पर पीजीआई चंडीगढ के सर्जरी और ऑरथोपैडिक विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डाक्टर राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायलय ने नोटिस में कहा है कि क्यों नहीं उक्त चिकित्सक पर भादंस की धारा 179,187 और 228 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इस मामले के तथ्यों के अनुसार टेक चंद बनाम एचआरटीसी के विचाराधीन मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक आजाद ने याचिककर्ता के इलाज में आए खर्चे के बिलों को साबित करने के लिए पीजीआई चंडीगढ के चिकित्सक का बयान दर्ज करवाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। जिसे स्वीकारते हुए अदालत ने अधिवक्ता राज कुमार को लोकल कमीश्नर के रूप में तैनात किया था। चिकित्सक के व्यसत रहने के कारण लोकल कमीश्नर को पीजीआई चंडीगढ में ही उनके बयान दर्ज करके अदालत में अपनी रिर्पोट पेश करनी थी। लेकिन जब लोकल कमीश्नर पीजीआई चंडीगढ गये तो डाक्टर राजेश गुप्ता ने अपना बयान देने से इंकार कर दिया और उनका अपमान किया। जिस पर लोकल कमीश्नर ने पीजीआई चंडीगढ को अर्जी देकर चिकित्सक का बयान दर्ज करवाने की अर्जी दी। जिसे अधीक्षक ने स्वीकार कर दिया। अनुमति के बाद कमिश्नर ने फिर से चिकित्सक को बयान के लिए संपर्क किया तो उसने बयान देने से इंकार करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे में कमिश्नर ने अदालत में अपनी रिर्पोट पेश की थी। अदालत ने रिर्पोट मिलने के बाद अपने आदेश में कहा कि कमिश्नर की तैनाती चिकित्सक की व्यसतता को देखते हुए की गई थी। इसके बावजुद चिकित्सक ने बयान दर्ज न करवा कर अदालत को सहयोग नहीं दिया है। जिसके चलते अदालत ने चिकित्सक को 7 मई को निर्धारित सुनवाई की अगली तारीख में कारण बताओ नोटिस का जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।  

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