Monday, 14 January 2013

चरस तस्करों को कठोर कारावास


मंडी। चरस तस्करी के दो अलग-2 मामलों में अदालत ने दो आरोपियों को12 साल और 10 साल के कठोर कारावास और एक- एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह के विशेष न्यायलय ने करसोग तहसील के भयुरी(महोग) निवासी जगदीश कुमार पुत्र चेत राम के खिलाफ अभियोग साबित होने पर उसे 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी के समय पर जुर्माना न भरने पर उसे दो साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार स्टेट सीआईडी के उपनिरिक्षक दुलो राम की अगुवाई में पुलिस का दल धनोटु चौक के पास तैनात था। इसी दौरान वहां घूम रहे आरोपी की शक के आधार पर तलाशी ली गई तो उसके बैग से 4 किलो 880 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से दस गवाहों के बयान दर्ज किये गए। इधर, एक अन्य मामले में अदालत ने गुजरात के मेहराना निवासी कंसारा मयुर पुत्र अरविंद भाई के खिलाफ भी मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग साबित होने पर उसे 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर पुलिस थाना का दल पीएसआई संजीव सूद की अगुवाई में सुक्की बाईं के पास गश्त पर तैनात था। इसी दौरान पंडोह की ओर से आ रहे आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर इसमें से दो किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई थी। अभियोजन की ओर से इस मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज किये। अभियोजन पक्ष की ओर से इन मामलों की पैरवी लोक अभियोजक बी एन शांडिल्य ने की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चरस तस्करी का अपराध समाज के लिए बुरा असर डालता है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को इन मामलों में उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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