Wednesday, 16 January 2013

बिजली बोर्ड को हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। उपभोक्ता से अधिक बिल वसूलना बिजली बोर्ड को उस समय महंगा साबित हुआ जब जिला उपभोक्ता फोरम ने बोर्ड को उपभोक्ता के पक्ष में एक हजार रूपये हर्जाना और एक हजार रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा फोरम ने अधिक वसूले गए बिलों को निरस्त करके उपभोक्ता को ठीक बिल जारी करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के मडधार (कोटमोरस) निवासी रेशमी राम पुत्र बालक राम की शिकायत को उचित मानते हुए बिजली बोर्ड को उक्त आदेश जारी किये। फोरम ने उपभोक्ता से ज्यादा वसूली गई राशि को भविष्य में आने वाले बिलों में अडजस्ट करने के भी आदेश दिये। अधिवक्ता विरेन्द्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बोर्ड से बिजली का कुनेक्शन लिया है जिसके बिलों का वह नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं। लेकिन बोर्ड ने उन्हे पांच महिनों के बिलों में उपयोग से अधिक राशि वसूल की। उनके कुनेक्शन के मीटर की पुरानी रिडिंग 697 थी जबकि बिल जारी होने के समय बिजली का उपयोग नहीं हुआ था। ऐसे में उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड का यह कहना नहीं था कि उपभोक्ता का मीटर डेड हो गया है या ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड ने लापरवाही से उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल जारी किये हैं। जो बोर्ड की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने जहां उपभोक्ता को जारी बिलों को निरस्त करने के आदेश दिये वहीं सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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