Sunday, 20 January 2013

भारतीय जीवन बीमा निगम को हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 1,00,000 रूपये की मुआवजा राशि और बोनस ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निगम को सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने संधोल तहसील के अपर लसराणा निवासी रूकमणी शर्मा, दिव्यांशी शर्मा और शिवांश शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को उक्त राशि और बोनस का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता भूपिन्द्र के माध्यम से सुरेन्द्र कुमार के उतराधिकारियों की ओर से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार सुरेन्द्र कुमार ने निगम के पास बीमा पालिसी करवाई थी। पालिसी की शर्तों के अनुसार बीमावधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर मुआवजा राशि और बोनस का भुगतान किया जाना था। बीमावधि में सुरेन्द्र कुमार की मृत्यु हो जाने पर इस बारे में निगम को सूचित किया गया था। लेकिन निगम की ओर से उपभोक्ता को पत्र जारी किया गया जिसमें मात्र 717 रूपये अदा करने और पालिसी लैप्स होने की बात कही गई थी। ऐसे में उपभोक्ताओं ने निगम को कानूनी नोटिस जारी किया लेकिन निगम ने राशि अदा करने से इंकार कर दिया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने निगम के पालिसी लैप्स होने के तर्कों को अस्वीकारते हुए मुआवजा खारिज करने को निगम की सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने निगम को उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशि और बोनस ब्याज सहित अदा करने के अलावा निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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