Saturday, 19 January 2013

युनाइटेड इंडिया को हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के वाहन की 50,250 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय ब्याज सहित अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने उपतहसील कोटली के सिकन मठ (खडियाहड) निवासी प्रकाश चंद पुत्र भगत राम के पक्ष में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता आर के वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि के दौरान ही वाहन कून के पास दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने बीमा कंपनी के निर्देश पर वाहन की रिपेयर करवा कर दुर्घटना संबंधी तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवाकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने वाहन चालक का लाईसैंस वैध न होने का कारण बताकर मुआवजा खारिज करने के संबंध में पत्र जारी कर दिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मुआवजा खारिज करने का कारण कंपनी की ओर से वैध लाईसैंस नहीं होना बताया गया। लेकिन कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि उपभोक्ता के वाहन के चालक का लाईसैंस वैध नहीं था। ऐसे में फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने कंपनी को मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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