Sunday 6 October 2013

स्टेट बैंक को 10,000 ब्याज समेत अदा करने के आदेश


मंडी। एटीएम से पैसे निकालने की विडियो क्लीप मुहैया न करवाने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक को उपभोक्ता के खाते में 10,000 रूपये की राशि ब्याज सहित जमा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा बैंक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने यहां के जवाहर नगर निवासी संसार चंद कपूर पुत्र भीखम राम की शिकायत को उचित मानते हुए मंडी स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा को उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित उपभोक्ता के खाते में जमा कराने के आदेश दिये। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त बैंक में अपना खाता खुलवाया है। बैंक की ओर से उन्हे एटीएम कार्ड मुहैया किया गया है। उपभोक्ता को पता चला कि 10 नवंबर 2011 को उनके खाते से 10,000 रूपये की राशि निकाल ली गई है। जब उपभोक्ता ने इस बारे में तहकीकात की तो वह यह जानकार हैरान रह गए कि उनके खाते से एटीएम के माध्यम से यह राशि निकाली गई है। उपभोक्ता का कहना था कि उस रोज न तो उन्होने एटीएम कार्ड का प्रयोग किया था और न ही उनके कहने पर किसी अन्य ने इसका प्रयोग किया। लेकिन इसके बावजूद भी उनके खाते से राशि निकाल दी गई। उपभोक्ता ने बैंक के पास शिकायत करके इस लेनदेन से संबंधित विडियो क्लीप मुहैया करवाने की मांग की थी। लेकिन बैंक के क्लीप मुहैया न करवाने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैंक विडियो क्लीप मुहैया करवाने में असफल रहा। जिससे जाहिर होता है कि उपभोक्ता के खाते से राशि निकाली गई है। ऐसे में फोरम ने लेनदेन की विडियो क्लीप मुहैया न करवाने को बैंक की सेवाओं में कमी करार देते हुए एटीएम से निकाली गई राशि उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर बैंक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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