मंडी। जिला उपभोक्ता ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,01,620 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले 4000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के धटोली (खुडला) निवासी जगदीश चंद पुत्र सुंका राम की शिकायत को उचित मानते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने पौली हाऊस को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि के दौरान ही 29 मार्च 2011 को भारी आंधी तूफान के कारण पौली हाऊस और फसल पूरी तरह से तबाह हो गए। उपभोक्ता ने इस बारे में कंपनी, पुलिस और पंचायत प्रधान को सूचित किया था। जिसके चलते कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुकसान का आकलन करवाया था। उपभोक्ता को शीघ्र ही मुआवजा अदा किये जाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन जब बीमा कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया तो उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। शिकायत की सुनवाई के दौरान कंपनी ने मुआवजा तय तो कर दिया लेकिन यह राशि पौली हाऊस को पहुंचे नुकसान से बहुत कम तय किया गया। ऐसे में फोरम ने कंपनी को घटना का फिर से आकलन करने को कहा था। लेकिन कंपनी के उचित मुआवजा अदा न करने पर उपभोक्ता ने दूसरी बार फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी की ओर से मुआवजे में अनुचित रूप से कटौती की गई। इस कटौती के बारे में कंपनी की ओर से कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। फोरम ने मुआवजा राशि में अनुचित कटौती को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने और कंपनी की कार्यप्रणाली से उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना व शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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