Friday 18 October 2013

चरस सहित पकडे जाने पर 5 साल की कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माना



मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना न अदा करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला की विशेष अदालत ने थुनाग तहसील के बागा चनौगी निवासी ओम प्रकाश पुत्र राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 जनवरी 2010 को सुंदरनगर की बीएसएल कलौनी पुलिस का दल थाना प्रभारी मदन मोहन की अगुवाई में नरेश चौक पर तैनात था। इसी दौरान धनोटु की ओर से आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस दल ने आरोपी को काबू करके उसकी तलाशी ली तो उसके पिठु बैग में से एक किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत में शुक्रवार को सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से नरम रूख अपनाने की मांग की गई। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि इस तरह के मामलों में इन दिनों चेतावनीपूर्ण बढौतरी हो रही है ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि आरोपी से बरामदशुदा चरस गैर व्यवसायिक मात्रा में है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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