Tuesday 22 October 2013

बीमा कंपनी को 92,000 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 92,000 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले 6000 रूपये हर्जाना और 4000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर तहसील के होटल उहल के नजदीक स्थित मैसर्ज स्पीड आटोमोबाइलस के मालिक संजय शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता समीर कश्यप के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने अधिकृत मारूती सर्विस स्टेशन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि के दौरान 2 सितंबर 2009 को भारी बारिश के कारण मलबा आने से सर्विस स्टेशन का भवन और सारा स्टॉक बर्बाद हो गया था। उपभोक्ता ने घटना के बारे में पुलिस और कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती की थी। सर्वेयर ने मौका स्थल पर आकर नुकसान का आकलन किया था। लेकिन कंपनी के मुआवजा तय नहीं करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के सर्वेयर ने अपनी रिर्पोट में माना है कि अगर उपभोक्ता की ओर से दिये गये दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उनके पक्ष में 92,000 रूपये की मुआवजा राशि दी जा सकती है। लेकिन सर्वेयर की रिर्पोट में इस बारे में नहीं बताया गया है कि उपभोक्ता दवारा मुहैया करवाए गए दस्तावेज क्यों दुरूस्त नहीं हैं। असलीयत में हुए नुक्सान के आधार पर मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने कंपनी को उक्त राशि उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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