मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 31,002 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले 6000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के भांबला निवासी अमर सिंह धीमान पुत्र एम आर धीमान की शिकायत को उचित मानते हुए रिलायंस लाईफ इंश्योरेंस कंपनी के मुमबई कार्यालय और स्थानीय ईकाई के शाखा प्रबंधक को संयुक्त रूप से उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 31,002 रूपये की प्रिमियम अदा करके कंपनी से जीवन बीमा की पॉलिसी खरीदी थी। उपभोक्ता को चार साल बाद पालिसी का प्रिमियम जमा करवाना था और 13 साल के बाद पॉलिसी ने मैच्योर होना था। उपभोक्ता को कहा गया था कि उन्हे पॉलिसी बांड 15 दिनों में दे दिया जाएगा। ऐसा न करने पर उपभोक्ता फ्री लुक समय में पॉलिसी खारिज करके अपनी राशि वापिस ले सकता था। उपभोक्ता को करीब एक साल बाद पॉलिसी का बांड मुहैया करवाया गया। लेकिन जब उपभोक्ता ने बांड को देखा तो इसके अनुसार उपभोक्ता को 13 साल तक नियमित प्रिमियम अदा करना था। ऐसे में उपभोक्ता ने फ्री लुक समय में कंपनी को लिखित रूप से विरोध किया था। जिस पर मंडी शाखा ने उनसे बांड लेकर इसे कंपनी के मुमबई कार्यालय भेज कर जल्द ही प्रिमियम लौटाने की बात कही थी। लेकिन राशि न लौटाने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम की कार्यवाही में कंपनी के भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता के कई बार प्रार्थना के बावजूद भी कंपनी की ओर से पॉलिसी को कैंसिल नहीं किया गया और न ही उपभोक्ता की राशि को वापिस लौटाया गया। उपभोक्ता की प्रिमियम राशि न लौटाने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने उक्त राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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