Thursday 29 December 2011

कांगु डकैती के तीन आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा


मंडी। सुंदरनगर के कांगु में हुई डकैती के मामले में अदालत ने 3 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने दिल्ली के गंडानाला(खजूरीखास) निवासी आजम पुत्र आदिल, मुंगा नगर(गोकलपुर) निवासी शमशुदीन पुत्र शुबराती और यू पी के बडाऊ जिला के बिलसी गांव निवासी शैहरूदीन पुत्र शलाऊदीन के खिलाफ भादंसं की धारा 395 के तहत अभियोग साबित होने पर उन्हे उक्त सजा का फैसला सुनाया। हालांकि इस मामले के एक अन्य आरोपी यूपी के गाजियाबाद जिला के मौलाना आजाद कालौनी निवासी कासिम पुत्र वाजिदा अली के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 सितंबर 2009 की रात को भोजपूर(सुंदरनगर) में सुनार की दुकान करने वाले श्याम लाल अपने परिवार सहित कांगु स्थित मकान में सोए हुए थे। रात करीब डेढ बजे उनके दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी तो उनकी पत्नी सुषमा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आरोपी उनके कमरे में आ गए। इन सभी लोगों के पास पिस्तौल थे। आरोपियों ने श्याम लाल की कनपटी पर पिस्तौल रख कर अलमारी में रखे आभूषणों व घर की महिलाओं के आभूषणों को अपने कबजे में ले लिया। इतना ही नहीं जाते-2 आरोपियों ने परिवार के सदस्यों के मोबाईल फोन भी छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात अमल में लाई । जिला पुलिस अधीक्षक ने दूरसंचार की सेवा प्रदाता कंपनियों को छीने गए मोबाईल फोन के आई एम ई आई नंबरों की निगरानी के निर्देश दिए थे। पुलिस ने इन आई एम ई आई नंबरों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाकर उन्हे हिरासत में लेने के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक यशपाल नेगी ने 30 गवाहों के बयान दर्ज करके आरोपियों पर अपराध साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपियों पर पूरी तैयारी के साथ आधी रात के समय जानलेवा हथियारों से लैस होकर डकैती की इस घटना को अंजाम देने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते उन्हे उक्त सजा का फैसला सुनाया गया।

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