मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को मेडी कलेम की 2,08, 580 रूपये प्रीमियम राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 50,000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा व के पी सहगल ने मनाली तहसील के प्रीणी स्थित ए डी हाइड्रो पावर लिमिटेड के पक्ष में न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उक्त प्रीमियम राशी का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता अनुज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता कंपनी मनाली के प्रीणी में स्थित एक पंजीकृत कंपनी है। बीमा कंपनी ने उपभोक्ता कंपनी से संपर्क करके इसके कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों की मेडी कलेम पालिसी करवाने के लिए कुटेशन दी। जिसके आधार पर उपभोक्ता ने कर्मीयों और उनके परिवारजनों की सूचि के साथ प्रीमियम राशी बीमा कंपनी को भेजी थी। लेकिन प्रीमियम राशी मिलने के बाद बीमा कंपनी ने उपभोक्ता कंपनी के 45 साल से अधिक उम्र के कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को मेडी कलेम कार्ड जारी करने से इंकार कर दिया। बीमा कंपनी ने उपभोक्ता को चिकित्सकों की सूचि भी मुहैया नहीं करवाई, जिनसे कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों की जांच की जानी थी। आखिरकार बीमा कंपनी ने 163 कर्मियों व पारिवारिक सदस्यों में से 107 को पालिसी से बाहर कर दिया। उपभोक्ता को 8 माह बीत जाने के बाद तक भी कार्ड जारी नहीं किए गए। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि इस अवधी के दौरान कर्मियों व उनके परिवारजनों को बिना बीमा कवर के रहना पडा। जबकि बीमा कंपनी उन औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटी रही जिनका अनुबंध से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता द्वारा जमा करवाई पूरी प्रीमियम राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के कर्मियों व उनके परिवार के सदस्यों को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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