मंडी। नए साल का तोहफा देते हुए अदालत ने तीन दर्जन आरोपियों को अभियोग साबित न होने पर बरी कर दिया। हालांकि एक आरोपी पर चरस रखने का अभियोग साबित होने पर उसे 4 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। साल का आखिरी दिन अदालत में विचाराधीन आरोपियों पर मेहरबान रहा। हत्या, कातिलाना हमला, नारकोटिक और भ्रष्टाचार के मामलों में अदालत की कार्यवाही से गुजर रहे तीन दर्जन आरोपियों के लिए यह दिन खुशी का पैगाम लेकर आया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने बालीचौकी क्षेत्र के झमाछ गांव में 68 किलो चरस बरामद होने के मामले में आरोपी टेक चंद के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का फैसला सुनाया। बचाव पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता उतम सिंह ठाकुर ने की। वहीं पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने विभिन्न मामलों के तीन दर्जन आरोपियों को बरी कर दिया। जबकि एक मामले में आरोपी को सजा भी सुनाई गई। बल्ह क्षेत्र के ढाबण में साल 2004 में जमीन की विवाद को लेकर हुए हत्याकांड के आरोपियों परवेज मोहम्मद, अशरफ, अनवर, शबाना, शबनम बानू, दिल खुर्शीद, रोजिना सहित तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता धर्मपाल शर्मा और अजय ठाकुर ने पैरवी की। वहीं पर इसी घटना के क्रास केस के आरोपियों सरवर हुसैन, मनसब, सादिक, तालिब, गुलशाद, नजीरा, समीरा, रूखसाना, हसन बीबी, जरीना, मुमताज, नुसरत और नसीम बानो पर भी अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी कर दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता डी सी गुलेरिया ने पैरवी की। सरकाघाट तहसील के संधोल में कातिलाना हमला करने के आरोपियों विजय कुमार, प्रेम नाथ, सतीश कुमार और सुरेश कुमार पर भी अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी कर दिया गया। उनकी ओर से अधिवक्ता डी एस कंवर ने मामले की पैरवी की। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सुनाए विभिन्न फैसलों में अदालत ने नगर परिषद के हाउस टैक्स घोटाले के आरोपियों मान सिंह व हंस राज को बरी कर दिया। उनकी ओर से अधिवक्ता एम पी सहगल ने पैरवी की। वहीं पर सुंदरनगर में हुए बीज घोटाले के मामले में अदालत ने आरोपी चंद्रा शर्मा, तेज राम और एक अन्य आरोपी को बरी कर दी। इस मामले में अधिवक्ता भारत भूषण ने आरोपियों की तरफ से पैरवी की। जबकि भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी रवि और शौचालय घोटाले में चंद्रा शर्मा तथा अन्य आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया गया। इन मामलों में अधिवक्ता जी पी गुलेरिया ने पैरवी की। अदालत ने जिला कांगडा के सतरोहड(नूरपूर) निवासी चमन लाल से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद होने पर 4 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एस एस कौंडल ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर अभियोग को साबित किया।
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