मंडी। चाइनीज खिलौना महंगा बेचना विक्रेता पर उस समय भारी पड गया जब उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 7500 रूपये बतौर हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा खिलौने पर अधिक वसूली गई राशी भी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए गए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा व के पी सहगल ने जिला एवं सत्र न्यायलय कुल्लू में कार्यरत अधिवक्ता देवी सिंह ठाकुर के पक्ष में अखाडा बाजार स्थित मैसर्ज फन-एन-फरोलिक को खिलौने पर अधिक वसूली 156 रूपये की राशी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता अनिल नायर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से मेड इन चाइना का हाना मोन्टाना एजूकेशनल कंप्युटर नोटबुक खरीदा था। विक्रेता ने इस खिलौने के 285 रूपये वसूल किए थे। जबकि खिलौने पर अधिकतम रिटेल मुल्य 128 रूपये लिखा गया था। उपभोक्ता ने विक्रेता से अधिक वसूली गई राशी वापिस लौटाने के लिए कई बार आग्रह किया लेकिन राशी न लौटाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। सुनवाई के दौरान विक्रेता का कहना था कि उसने यह खिलौना 165 रूपये में हासिल किया था। इसके अलावा इसकी कीमत में वैट, ट्रांसपोर्ट चार्ज और सैल के पैसे भी जोडे गए थे। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता ने उपभोक्ता को दी गई इनवाइस और बिल में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। जिसके चलते फोरम ने अधिकतम रिटेल कीमत से ज्यादा राशी वसुलने को विक्रेता की सेवाओं में कमी करार देते हुए अधिक वसूली राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। जबकि विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में फोरम ने हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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