Tuesday 20 December 2011

मानसिक अक्षम पीडिता से दुराचार करने के आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा


मंडी। मानसिक रूप से अक्षम महिला से दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि जुर्माना राशी को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने सदर उपमंडल के सैहल गांव निवासी पदम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता के पति की करीब डेढ साल पहले मौत हो गई थी। वह अपनी बेटी के साथ रहती थी। पीडिता 10 नवंबर 2010 को अपनी बेटी के साथ घास काटने के लिए गई थी। इसी दौरान पीडिता की बेटी यह जानने के लिए कितना घास कट गया है पीडिता की ओर गई तो उसने आरोपी को मौका पर संदिग्ध अवस्था में देखा। पीडिता की बेटी को देख कर आरोपी मौका से फरार हो गया। पीडिता की बेटी ने जब इस बारे में पीडिता से पुछा तो उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया है। जिस पर पीडिता की बेटी और दामाद ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक एस एस कौंडल ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके चलते उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीडिता की मानसिक आयु 6 वर्ष के बच्चे के समान थी। ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मानसिक रूप से अक्षम महिला से हुए इस अपराध के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने आरोपी को दुराचार का दोषी करार देते हुए उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जबकि आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशी को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना भी अदा करने के आदेश दिए।

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