Thursday, 15 December 2011

चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को 10 साल और अफीम पकडे जाने के आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास


मंडी। जिला अदालत ने एक मामले में चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को दस साल और अफीम सहित पकडे जाने के आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। आरोपियों को एक लाख और 50,000 रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उन्हे एक-एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने जिला कुल्लू की सैंज तहसील के धारा (बहरीन) गांव निवासी मुरारी लाल पुत्र आत्मा राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत चरस बरामद होने का अभियोग साबित होने पर 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि इसी मामले के दूसरे आरोपी सलेह (बहरीन) गांव निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र घनश्याम के खिलाफ धारा 18 के तहत अफीम बरामद होने का अभियोग साबित होने पर 3 साल के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 जनवरी 2010 को शिमला के भराडी का सीआईडी दल उप निरिक्षक मीनाक्षी भारद्वाज की अगुवाई में शिमला से मंडी-कुल्लू के लिए रवाना हुआ था। जब सीआईडी का यह दल हनोगी के पास था तो उक्त आरोपी थलौट से हनोगी की ओर आ रहे थे। आरोपियों को रोककर उनके बैग और प्लास्टिक थैले की तलाशी ली गई तो आरोपी मुरारी लाल से 4 किलो चरस और आरोपी नरेन्द्र सिंह से 1 किलो अफीम बरामद हुई थी। सीआईडी दल ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उन्हे दोषी करार देते हुए बरामदशुदा मादक पदार्थों की मात्रा के अनुसार उन्हे उक्त सजा का फैसला सुनाया।  

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