मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग की सेवाओं में कमी को आंकते हुए उपभोक्ता का मुआवजा 30 दिनों में तय करने के आदेश दिए। विभाग को मुआवजा तय करने के बाद 10 दिनों में इसकी सूचना उपभोक्ता को देनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सदर तहसील के मनयाणा (टिल्ली कैहनवाल) निवासी विपिन सिंह पठानिया पुत्र कश्मीर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए डाक विभाग के मंडी के वरिष्ठ अधीक्षक को उक्त आदेश जारी किए। अधिवक्ता मुनीष कटोच के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता कृषक हैं। उन्होने 14 सितंबर 2010 को विभाग के माध्यम से लहसुन पाउडर का एक पार्सल बिक्री के लिए युनाइटेड स्टेटस डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर, लंदन को प्रेषित किया था। लेकिन जिस पते को पार्सल प्रेषित किया गया था वहां से इसका कोई जवाब नहीं आने पर उपभोक्ता ने विभाग को संपर्क किया। इस पर विभाग ने 20-10-2010 ने उपभोक्ता को पत्र लिखा था कि पार्सल द्वारा भेजी गई वस्तु की कीमत बताई जाए। विभाग ने 16-11-2010 को एक और पत्र लिख कर उपभोक्ता को बताया था कि वह पार्सल वापिस ले लें क्योंकि भेजे गए पते पर इसे लेने से इंकार कर दिया गया है। लेकिन उपभोक्ता को न तो पार्सल ही लौटाया गया और न ही गुम हो जाने का कोई मुआवजा दिया गया। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विभाग ने माना है कि उन्हे युनाइटेड किंगडम के डाक प्रशासन की ओर से उपभोक्ता को मुआवजा देने के लिए अधिकृत किया गया है। विभाग मुआवजा देने के लिए तैयार भी था। लेकिन मुआवजा तय नहीं किया गया। जो विभाग की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। फोरम ने अपने फैसले में विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिन में मुआवजा तय करने तथा तय होने के बाद 10 दिनों के भीतर इसकी सूचना उपभोक्ता को देने के निर्देश दिए।
No comments:
Post a Comment