Thursday 1 December 2011

उपभोक्ता फोरम ने दिए 30 दिन में नया टायर देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने टायर निर्माता और विक्रेता को उपभोक्ता के वाहन के खराब टायर के बदले 30 दिनों में नया टायर देने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने जिला कुल्लू की बंजार तहसील के मखराडा(खंदरागी) निवासी शेर सिंह पुत्र अमर नाथ की शिकायत को उचित मानते हुए मनिकरण के विक्रेता पी जी आटोमोबाइल और निर्माता दिल्ली सथित जे के टायर को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता एन एस बिदागरी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से अपने टिपर के लिए 4 टायर खरीदे थे। इनमें से एक टायर खरीदने के तुरंत बाद ही खराब हो गया। उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में सुचित किया। जिस पर उन्हे आश्वस्त किया गया कि जल्द ही उनका टायर बदल कर नया दे दिया जाएगा। लेकिन कई बार संपर्क करने पर भी उन्हे नया टायर नहीं दिया गया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की सुनवाई के दौरान विक्रेता का यह कहना था कि उपभोक्ता को खराब टायर के बदले 1361 रूपये की छुट दी जा रही थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को छुट देने से यह जाहिर होता है कि टायर में खराबी थी तभी यह छुट दी जा रही थी। फोरम ने निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता के खराब टायर के बदले उसी माडल का टायर 30 दिन में देने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में टायर की मूल्य राशी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी। इसके अलावा सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये।

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