Saturday 3 December 2011

बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1.70 लाख का मुआवजा अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1.70 लाख रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने थुनाग तहसील के मझाखल (जरोल) निवासी कश्मीर सिंह पुत्र बरीकम राम के पक्ष में युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता राजेश जोशी और यादविन्द्र ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने टाटा सपेसियो वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही थुनाग- जंजैहली मार्ग पर पार्क किया गया यह वाहन चोरी हो गया था। उपभोक्ता ने पुलिस और कंपनी को इस बारे में सूचना दी थी। जिस पर पुलिस ने वाहन चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं पर कंपनी ने भी सर्वेयर की तैनाती करके जांच करवाई थी। लेकिन कंपनी के मुआवजा तय न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मामले के तथ्यों से साबित होता है कि उपभोक्ता का वाहन चोरी हुआ था। जिसके बारे में कंपनी के सर्वेयर ने भी अपनी जांच रिर्पोट में माना है। वहीं पर पुलिस ने भी अदालत में वाहन चोरी का सुराग न लगने पर अनसुलझे मामले की रिर्पोट भी पेश की है। ऐसे में फोरम ने कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशी का भुगतान शिकायत दायर करने की तिथी से ब्याज सहित करने के आदेश दिए। जबकि कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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