मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने कार विक्रेता को वाहन की बुकिंग राशी उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 15,000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा व के पी सहगल ने कुल्लू के ढालपूर स्थित रमणीक होटल के नजदीक रहने वाले अनुराग सूद पुत्र राम कुमार के पक्ष में गुटकर स्थित कार विक्रेता कंपीटेंट आटोमोबाईल को 6286 रूपये की कार बुकिंग राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता राकेश बौध के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता के पास मारूती जिप्सी ( हार्ड टाप) की बुकिंग करवाई थी। जिसके लिए उन्होने 50,000 रूपये की बुकिंग राशी जमा करवाई थी। विक्रेता की ओर से फोन पर सूचित किया गया कि वह वाहन की डिलीवरी के लिए शो रूम में आ जाएं। जब उपभोक्ता डिलीवरी लेने गए तो उन्हे साफ्ट टाप वाहन लेने को कहा गया। लेकिन उपभोक्ता ने इस वाहन को लेने से इंकार दिया गया। जिस पर विक्रेता ने उपभोक्ता को कुछ समय बाद हार्ड टाप जिप्सी देने की बात कही और उनसे वाहन की पूरी कीमत वसूल कर ली गई। लेकिन डिलीवरी में देरी होने के कारण उपभोक्ता ने बुकिंग कैंसिल कर दी और विक्रेता से अपनी राशी वापस मांगी। जिस पर कंपनी ने मात्र 6,12,000 रूपये का चेक उपभोक्ता को जारी किया जबकि उपभोक्ता ने वाहन की बुकिंग के लिए 6,18,000 रूपये खर्च किए थे। इतना ही नहीं जब उपभोक्ता ने चैक को भुगतान के लिए लगाया तो यह बाउंस हो गया और विक्रेता को दुसरा चैक जारी करना पडा। कार विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि डिलीवरी में देरी सेवाओं में कमी को दर्शाता है जिसके कारण उपभोक्ता को बुकिंग कैंसिल करवानी पडी। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में कम अदा की गई बुकिंग राशी ब्याज सहित देने के अलावा हर्जाना और शिकायत भी देने का फैसला सुनाया।
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