Friday, 23 December 2011

डिश टीवी सर्विस प्रदानकर्ता को 30 दिन में डिश ठीक करने और 2000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने डिश टीवी सर्विस प्रदानकर्ता को उपभोक्ता की डिश 30 दिन में ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने के अलावा उपभोक्ता के पक्ष में डिश की कीमत 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी। इसके अलावा निर्माता की सेवाओं में कमी से पहुंची परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी देना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट के दौरान सुनाए फैसले में सुंदरनगर के चतरोखडी स्थित डायरेक्टरेट आफ एकाउंट पोस्टल (डीएपी) कार्यालय में तैनात सीनीयर एकाउंटेंट सदाकत अली के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नयी दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के लारेंस रोड स्थित सर्विस प्रदानकर्ता डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को उक्त आदेश दिए। फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 5 फरवरी 2010 को सुंदरनगर के भोजपूर स्थित मंजीत रेडियोज से डिश खरीदी थी। लेकिन इसके चैनल ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे। उपभोक्ता ने इसकी सूचना डिश टीवी के सर्विस प्रदानकर्ता को दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक महीने में ही डिश के सभी चैनल पूरी तरह से ब्लाक हो गए। उपभोक्ता ने इसकी सूचना भी सर्विस प्रदानकर्ता को दी। लेकिन सर्विस प्रदानकर्ता ने डिश को ठीक नहीं किया हालांकि डिश की कनेक्टीविटी से 3 माह की समयावधी में मुफ्त सेवा प्रदान करनी थी। ऐसी कोई सेवा प्रदान न करने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने सेवाएं प्रदान न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए सर्विस प्रदानकर्ता को 30 दिन में डिश ठीक करने अथवा इसकी मूल्य राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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