Thursday 15 December 2011

नैनो की 95,000 रूपये की बुकिंग राशी ब्याज सहित लौटाने और 30,000 हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने नैनो कार के निर्माता और विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 95,000 रूपये की बुकिंग राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 30,000 रूपये हर्जाना और 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने भ्युली कलौनी में बीडीओ आफिस के नजदीक रहने वाली चित्रा शर्मा पत्नी चंद्रमणी शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता मुम्बई स्थित मैसर्ज टाटा मोटरज और विक्रेता जिला मंडी के लुणापानी (भंगरोटु) स्थित सतलुज मोटरज को उक्त बुकिंग राशी 8.75 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 24 अप्रैल 2009 को नकद बुकिंग राशी जमा करवा कर नैनो कार की बुकिंग की थी। जून 2009 में उन्हे पत्र जारी करके बताया गया था कि उपभोक्ता को कार अलाट कर दी गई है और यह उन्हे जनवरी से मार्च 2010 के बीच दे दी जाएगी। उपभोक्ता को मार्च 2010 में एक और पत्र जारी करके बताया गया कि अब यह वाहन उन्हे अगस्त-सितंबर 2011 में दिया जाएगा। लेकिन उपभोक्ता को कई बार विक्रेता के कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी कार की डिलीवरी नहीं दी गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निर्माता और विक्रेता कार की डिलीवरी न करने का कोई कारण नहीं बता सके। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता ऐसा भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे यह जाहिर होता हो कि इस अवधी के दौरान अन्य लोगों को बुक किए वाहनों को नहीं सौंपा गया हो। कार की डिलीवरी निश्चित समय में न करने को फोरम ने निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने कार की बुकिंग राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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