Friday, 30 December 2011

लापरवाह चालक को एक साल की कैद और 2500 रूपये जुर्माना


मंडी। लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी चालक को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी को 2500 रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने पंजाब के जिला अमृतसर के सराली-मंडा(पटटी) गांव निवासी जगजीत सिंह पुत्र किशन सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 304-ए के तहत दुर्घटना करके एक व्यक्ति की जान ले लेने का अभियोग साबित होने पर एक साल के कठोर कारावास और 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि आरोपी पर धारा 337,279 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत भी अभियोग साबित होने पर क्रमश: 6 माह, 3 माह और एक माह की साधारण कारावास और पांच-2 सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को क्रमश: 2 माह और 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार कनैड निवासी सुरेश कुमार अपने जीजा ठाकर दास के साथ थाची से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। जब वह पंडोह पहुंचे तो उनके आगे एक बस चल रही थी। जबकि इसी दौरान उनके पीछे से एक ट्रक तेज गति में आया और मोटरसाइकिल के बंपर को टक्कर मार दी। जिससे दोनों सडक पर गिर गए। जबकि ट्रक की टक्कर लगने से सडक पर गिरे ठाकुर दास के सिर के उपर से ट्रक के टायर के गुजरने से वह बुरी तरह से कुचले गए। जिससे ठाकर दास की मौत हो गई थी। यही नहीं आरोपी ट्रक चालक घटना के बाद मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने 10 गवाहों के बयान दर्ज कराकर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सडक दुर्घटना के बढ रहे मामलों की संख्या को देखते हुए आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते उसे उक्त सजा और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया गया।

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