Thursday, 22 December 2011

फोरम ने 1,99,125 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन का 1,99,125 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सरकाघाट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में लुनाधा (फतेपुर ) निवासी नवीन शर्मा पुत्र जगदीश चंद शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता अजय जम्वाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी में ही वाहन दुर्घटना हो गया। जिस पर उपभोक्ता ने पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करवाकर कंपनी को दुर्घटना की सूचना दी थी। उपभोक्ता ने कंपनी को तमाम दस्तावेज मुहैया करा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन उपभोक्ता को मुआवजा न मिलने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम में कंपनी का कहना था कि दुर्घटना के समय वाहन चला रहे चालक के पास वैध लाईसैंस नहीं था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायलय ने अमलांदो साहु बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी मामले में व्यवस्था दी है कि अगर कोई बीमा की शर्तों का उल्लंघन भी हुआ हो तब भी आंके गए नुकसान की 75 फीसदी मुआवजा राशी अदा की जानी चाहिए। फोरम ने मुआवजा राशी अदा न करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए मुआवजा राशी की 75 फीसदी राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।


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