Friday, 28 June 2013

उपभोक्ता के पक्ष में 3,40,717 रूपये ब्याज समेत अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लु ने बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए 3,40,717 रुपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रुपये हर्जाना और 3000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लु के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने मौहल स्थित मैसर्ज कुल्लु वैली पैकरस के प्रोप. संजय सूद पुत्र संसार चंद की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता हरीश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने प्लांट, मशीनों, कच्चा माल और तैयार सामान को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। उपभोक्ता ने अपनी फैक्टरी के लिए खरीदा कच्चा माल फैक्टरी परिसर में शेड के नीचे रखा हुआ था। लेकिन 13 सितंबर 2010 को भारी बारिश के कारण कई अन्य जगहों की तरह उपभोक्ता का सामान भी खराब हो गया। उपभोक्ता ने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी लेकिन कंपनी ने मुआवजा खारिज कर दिया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के सर्वेयर ने अपनी रिर्पोट में माना है कि बाढ के कारण उपभोक्ता के स्टाक को क्षति पहुंची थी। फोरम ने कहा कि सर्वेयर की उपभोक्ता के सामान को हुए नुकसान से संबंधित रिर्पोट को दरकिनार करने का कोई कारण नहीं है। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना व शिकायत भी देने का फैसला सुनाया।

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