Saturday 22 June 2013

टिप्पर लौटाने और 50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। उपभोक्ता का वाहन जबरन उठा लेने को विक्रेता की सेवाओं में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा विक्रेता को उपभोक्ता का वाहन उसी हालत में 20 दिनों में लौटाने और विक्रय दस्तावेज जारी करने के आदेश भी दिये। वहीं पर विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये शिकायत व्यय भी देने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सदर उपमंडल के चलाह (गुटकर) निवासी रवि कुमार पुत्र गोपाल सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए जिला कांगडा के पठानकोट मार्ग पर गांव सनौरन (गगल) स्थित मैसर्ज युनिक मोटरस के प्रोप. ओंकार सिंह को उक्त आदेश जारी किये। अधिवक्ता लोकेश कपूर के माध्यम से दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता को मार्जिन मनी देकर आयशर कंपनी का टिप्पर खरीदा था। जिसकी एवज में उपभोक्ता ने विक्रेता को खाली चैक जारी किये थे। लेकिन वाहन खरीदने के कुछ समय बाद विक्रेता ने लुनापानी में पार्क किये उनके वाहन को बलपूर्वक उठवा कर इसे नागचला में स्थित अपने यार्ड में पार्क करके इसे कब्जा लिया था। उपभोक्ता ने अनेकों बार विक्रेता को वाहन का कब्जा सौंपने और विक्रय दस्तावेज जारी करने के लिए कहा। लेकिन विक्रेता के वाहन न लौटाने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम में सुनवाई के दौरान विक्रेता का कहना था कि उपभोक्ता की ओर से जारी किये गए चैक के बाउंस हो जाने के कारण उन्होने वाहन का कब्जा लिया था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता को उपभोक्ता का वाहन जबरन उठाने का कोई अधिकार नहीं था। अगर उपभोक्ता का चैक बाउंस भी हो गया था तो भी विक्रेता को कानून के तहत राशि की वसूली करनी चाहिए थी। फोरम ने विक्रेता के वाहन को जबरन उठाने और दस्तावेज जारी न करने करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर उपभोक्ता का वाहन उसी हालत में विक्रय दस्तावेजों सहित 20 दिनों के भीतर उपभोक्ता को सौंपने का फैसला भी सुनाया।

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