Wednesday, 19 June 2013

लापरवाह चालक को 6 माह की कारावास, 2000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोपी चालक को अदालत ने 6 माह के साधारण कारावास और 2000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी अजय मेहता के न्यायलय ने सदर उपमंडल के बुशहर (गलमा) निवासी राम सिंह पुत्र चेत राम के खिलाफ भादंसं की धारा 338, 335 और 279 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे क्रमश: छह और तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी को उक्त धाराओं के तहत क्रमश: एक हजार और पांच-पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 जुलाई 2011 को आरोपी जीप चलाते हुए नेरचौक से सुंदरनगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान नेरचौक के स्टेट बैंक आफ पटियाला के पास आरोपी ने एक दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशीश की। जिससे आरोपी की जीप दूसरे वाहन से टकरा गई। इस टक्कर में आरोपी की जीप में सवार जीप के परिचालक उतम चंद को चोटें आई थी। बल्ह थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने इस मामले को साबित करने के लिए 7 गवाहों के ब्यान कलमबध करवाए। अदालत ने आरोपी को तेज रफतारी और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का दोषी करार दिया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की गई। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से अधिकतम सजा की दलील दी गई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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