Saturday 15 June 2013

दुराचार के आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा


मंडी। दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि आरोपी से प्राप्त होने वाली राशि को पीडिता के पक्ष में अदा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला के न्यायलय ने जिला कुल्लु के आनी तहसील के गढशाला निवासी सुनील कुमार उर्फ सोनु पुत्र कृष्ण के खिलाफ भादंसं की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार आठवीं कक्षा में पढने वाली पीडिता अपने मामा, मामी और आरोपी के साथ सुधराणी गांव में रहती थी। फरवरी 2011 में आरोपी ने पीडिता के साथ दुराचार किया और उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अगस्त 2011 में पीडिता अपने स्कुल से घर लौटी तो उसने अपनी माता को पेट में दर्द की शिकायत बताई। जब उसके परिजन उसे अस्पताल में ले गए तो चिकित्सकों ने बताया कि उसे पांच माह का गर्भ है। ऐसे में परिजनों के पुछताछ करने पर पीडिता ने उन्हे आरोपी के बारे में बताया। जिस पर परिजनों के साथ पीडिता ने बालीचौकी पुलिस को इसकी सूचना दी। औट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने अदालत में 19 गवाहों के बयान कलमबध करवा कर मामले को साबित किया। सजा की अवधि पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी का यह पहला अभियोग होने के कारण नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कडी सजा की मांग की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है जिससे पीडिता को गर्भ धारण हो गया और उसे आरोपी के अवांछित बच्चे की मां बनने पर मजबूर होना पडा। ऐसे में आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पर आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा करने का भी फैसला सुनाया।

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