Sunday, 16 June 2013

चैक बाउंस के आरोपी को एक साल कारावास और 97,500 रूपये हर्जाने की सजा


 मंडी। सोना खरीदने के बदले जारी किये गए चैक के बाउंस हो जाने पर अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और 97,500 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने मोती बाजार निवासी मैसर्ज रतन सिंह पुत्र जसवंत सिंह के स्पैशल पावर आफ अटार्नी सदर उपमंडल के डाहणु (सिध्याणी) निवासी ललित कुमार पुत्र संत राम के माध्यम से दायर शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर सदर उपमंडल के मलवाणा (टिक्कर) निवासी विपिन कुमार पुत्र मूल राज को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता मोती बाजार में आभुषणों का व्यापार करते हैं। आरोपी विपिन कुमार ने उनकी दुकान से 79.800 ग्राम सोना खरीदा था। जिसकी कीमत 97500 रूपये थी। आरोपी ने रकम की अदायगी के लिए एक चैक जारी किया था। जब इस चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस जारी करके 15 दिनों में राशि का भुगतान करने को कहा था। राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने स्पैशल पावर अटार्नी ललित कुमार के माध्यम से आरोपी विपिन कुमार के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को चैक बाउंस का दोषी करार देते हुए उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई।

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