Monday 29 August 2011

मेडी क्लेम देरी से अदा करने पर 1000 रूपये हर्जाना


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मेडी क्लेम देरी से अदा करने को सेवाओं में कमी मानते हुए बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा व लाल सिंह ने लोअर समखेतर निवासी समीर महेन्द्रु की शिकायत को उचित मानते हुए उनके पक्ष में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को उक्त राशी अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता तरूण पाठक के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से रिलायंस हैल्थ वाईज पालिसी ली थी। पालिसी की अवधी के दौरान ही उपभोक्ता को उपचार के लिए मंडी के मांडव अस्पताल में उपचाराधीन रहना पडा। उपभोक्ता ने अपने उपचार की सूचना कंपनी को देकर सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया करवा दिए थे। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाने के बाद उपभोक्ता को उनके मुआवजे की राशी का जारी किया गया। जबकि कंपनी यह बताने में नाकाम रही कि उपभोक्ता का मुआवजा तय करने में देरी क्यों की गई। मुआवजा देरी से तय करके उपभोक्ता को अदा करने को फोरम ने सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले कंपनी को हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।

No comments:

Post a Comment

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...