Monday 1 August 2011

सेंधमारी के आरोपी को एक साल की कैद


मंडी। घर में सेंधमारी करके चोरी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को एक साल की साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने नेर ढांगू(नेरचौक) निवासी नंद लाल पुत्र घनश्याम के खिलाफ भादंसं की धारा 457 और 380 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे क्रमश: एक-एक साल के साधारण कारावास और एक-एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 दिसंबर 2005 की रात को नेर ढांगू निवासी मनसा देवी अपने घर में मौजूद नहीं थी। आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर महिला के मकान का दरवाजा तोडकर वहां से कीमती सामान चोरी कर लिया था। अगले दिन जब मनसा देवी अपने घर लौटी तो चोरी का पता चलते ही उन्होने बल्ह थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक किश्न सिंह वर्मा ने की। अभियोजन की ओर से इस मामले को साबित करने के लिए 5 गवाहों ने अपने ब्यान दर्ज करवाए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी एक गवाह अदालत में हाजिर हुआ। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया।  

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