Saturday 27 August 2011

ड्राई क्लीनर को उपभोक्ता के पक्ष में 8500 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। कोट की धुलाई एक ड्राई क्लीनर को उस समय भारी पड गई जब जिला उपभोक्ता फोरम ने उसकी सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 8500 रूपये अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों लाल सिंह व रमा वर्मा ने जोगिन्द्रनगर के लक्ष्मी बाजार निवासी दुनी चंद भारद्वाज पुत्र टिभलू राम की शिकायत को उचित मानते हुए जोगिन्द्रनगर के सब्जी मंडी के पास सथित न्यू लाईक ड्राई क्लीनर को उपभोक्ता के पक्ष में कोट की कीमत 3500 रूपये 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा ड्राई क्लीनर की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। अधिवक्ता पी आर शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 2 दिसंबर 2009 को अपना कोट ड्राई कलीन के लिए दिया था। जिसे उन्हे 80 रूपये चुकाने पर 7 दिसंबर 2009 को पैक करके सौंप दिया गया। उपभोक्ता ने कोट को अपने घर में खोल कर देखा तो उसे पता लगा कि उसे कोई और कोट दे दिया गया है। जिस पर उपभोक्ता ने ड्राई क्लीनर से अपना कोट मांगा लेकिन उन्हे अपना कोट नहीं मिल पाया। ऐसे में उपभोक्ता ने ड्राई क्लीनर को लिखित नोटिस भी दिया था। लेकिन कोट न मिलने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम की कार्यवाही में ड्राई क्लीनर के भाग न लेने पर एकतरफा फैसला सुनाते हुए कहा कि ड्राई क्लीनर की ओर से यह साबित नहीं हो सका कि उन्होने उपभोक्ता का ही कोट उन्हे लौटाया था। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता के कोट की कीमत ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।

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