Tuesday, 9 August 2011

उपभोक्ता के पक्ष में 1,90,000 रूपये की राशी अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वितिय कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,90,000 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 20 हजार रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों लाल सिंह व रमा वर्मा ने उप तहसील कोटली के अरनोडी निवासी होशियार सिंह पुत्र भूप सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए एचडीएफसीएसएल कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशी का भुगतान 9.5 फीसदी ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता जानकी दास डोगरा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार वितिय कंपनी के एजेंट ने उपभोक्ता को कंपनी में राशी का निवेश करने के लिए संपर्क किया। कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता के 1,70,000 रूपये जमा करने और 3 साल तक 10,000 रूपये की वार्षिक किश्त जमा करवाने पर उसे दुगुनी राशी मिलनी थी। कंपनी में राशी जमा कराने के बाद उपभोक्ता ने 2008 की किस्त भी जमा करवा दी। इसके बाद जब उपभोक्ता 2009 की किस्त जमा कराने कंपनी के पास गया तो उसे कहा गया कि उसका केस मुम्बई को सैटलमेंट के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बाद में कंपनी ने तीसरी किस्त अदा न होने के कारण उपभोक्ता को मात्र 1,29,000 रूपये देने की पेशकश की। फोरम की कार्यवाही में कंपनी के शामिल न होने पर एकतरफा फैसला सुनाते हुए फोरम ने कहा कि कंपनी ने अनुचित व्यवसायिक कार्यप्रणाली अपनाते हुए दुगुनी राशी अदा करने की जगह कम राशी देनी चाही जो कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाती है। ऐसे में फोरम ने राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।

No comments:

Post a Comment

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...