Thursday 18 August 2011

उपभोक्ता के पक्ष में 18000 एक माह में अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन विक्रेता कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 15000 रूपये हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों ने कुल्लू के कीकर बाउली निवासी गुरदर्शन सिंह पुत्र मलकीत सिंह के पक्ष में सिकंद एंड कंपनी चंबाघाट को उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता रेवत राम राणा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त वाहन विक्रेता की बजौरा शाखा से एक टाटा 207 टी एक्स वाहन खरीदा था। जब वाहन उपभोक्ता के सुपुर्द किया गया तो उन्हे मात्र सेल सर्टीफिकेट ही दिया गया जबकि वाहन के अन्य दस्तावेज सेल इनवाइस और फार्म 21 व 22 उन्हे नहीं सौंपे गये। यह दस्तावेज वाहन के पंजीकरण के लिए जरूरी थे। जिसके कारण वाहन का स्थाई रूप से पंजीकरण नहीं हो पाया। उपभोक्ता ने कई बार विक्रेता कंपनी से इन दस्तावेजों की मांग की लेकिन उपभोक्ता को दस्तावेज मुहैया न करवाने के कारण उन्हे अपना वाहन खडा ही रखना पडा और इसका प्रयोग नहीं हो पाया। ऐसे में उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने में फैसले में कहा कि वाहन का पंजीकरण न होने से वाहन का प्रयोग नहीं कर सका। इसके अलावा उपभोकता को अस्थाई नंबर भी विक्रेता ने देरी से जारी किया। फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले उक्त हर्जाना राशी एक माह में अदा करने के अलावा शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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