Saturday, 27 August 2011

चरस सहित पकडे गए आरोपी को 14 साल की कठोर कारावास और 1,40,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। चरस सहित पकडे गए एक आरोपी को अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास और 1,40,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के विशेष न्यायलय ने जिला कुल्लू के कटेह बीर (बंजार) निवासी दुनी चंद पुत्र भाग सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत चलाए गए अभियोग में उक्त फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस का दल ए एस आई राम लाल की अगुवाई में खोती नाला के पास तैनात था। इसी दौरान थलौट की ओर से आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर जल्दी-2 चलने की कोशीश की। पुलिस ने संदेह होने पर उक्त व्यक्ति का पीछा करके उसे काबू कर उसे तलाशी के लिए रोका तो उसके बैग से 4 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी एस एस कौंडल ने अदालत में 8 गवाहों के बयान दर्ज करके मामले को साबित किया। वीरवार को सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके कारण उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष ने आरोपी को कडी सजा देने की दलील दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध समाज के बडे हिस्से को प्रभावित करते हैं। इन सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इन अपराधों के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक होने के कारण उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। 

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