Monday 8 August 2011

आटोमोबाइल कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 20 हजार हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक आटोमोबाइल कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 20 हजार रूपये की हर्जाना राशी दो माह में अदा करने के आदेश दिए। वाहन को ठीक ढंग से मुरम्मत न करने और इसे उपभोक्ता को देरी से सौंपने को सेवाओं में कमी मानते हुए कंपनी को उक्त हर्जाना राशी अदा करने को कहा। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में कंपनी को 3000 रूपये शिकायत व्यय भी देना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों लाल सिंह व रमा वर्मा ने उप तहसील औट के टकोली स्थित मैसर्ज गोरशी कंस्ट्रकशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश राव की शिकायत को उचित मानते हुए नेरचौक स्थित मैसर्ज शिमला आटोमोबाइल के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता के वाहन में खराबी आने पर उन्होने आटोमोबाइल की वर्कशाप में मुरम्मत के लिए छोडा था। रिपेयर के बाद गाडी को उपभोक्ता को सौंप दिया गया। लेकिन ठीक होने के बाद यह वाहन पांच बार खराब हो गया। उपभोक्ता को हर बार वाहन वर्कशाप में ले जाना पडा और इसकी मुरम्मत पर खर्चा करना पडा। उपभोक्ता का वाहन 2 अगस्त 2010 को एक बार फिर से खराब हो गया। लेकिन फोरम में शिकायत दायर करने तक इसे उपभोक्ता को ठीक करके नहीं सौंपा गया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि आटोमोबाइल कंपनी न केवल वाहन को ठीक ढंग से मुरम्मत करने में असफल रही बल्कि बिना किसी कारण से इसे उपभोक्ता को सौंपने में भी देरी की है। वाहन के देरी से मिलने के कारण उपभोक्ता को वितिय और मानसिक हानी का सामना करना पडा। कंपनी की इस कार्यवाही को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय दो माह में अदा करने के आदेश दिए।

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