Saturday, 20 August 2011

सदर के विधायक को जमानती वारंट


मंडी। होटल में मिलावटी शराब और चिकन बेचने के दो मामलों में अदालत ने सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा को जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने तारीख में पेश न होने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने विधायक को अब 28 सितंबर के लिए तलब किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने खाद्य निरिक्षक के माध्यम से मिलावटी खाद्य निरोधक अधिनियम के तहत दायर दो शिकायतों में उक्त आदेश पारित किये। अदालत ने इन मामलों की सुनवाई वीरवार के लिए सुनिश्चित की थी । लेकिन विधायक अनिल शर्मा इन मामलों में आज अदालत में पेश नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि साल 2008 में खाद्य निरिक्षक ने शिकायत मिलने पर शहरों के बीचों बीच स्थित विधायक के होटल में औचक छापामारी की थी। इस दौरान होटल में बिक रही सैनोरिटा रेड ग्रेप्स वाईन और मसाला चिकन के नमूने लिए थे। इन नमूनों को परिक्षण के लिए कंडाघाट भेजा गया था। जहां नमूनों की जांच में मिलावट पाई गई थी। खाद्य निरीक्षक ने नमूनों की रिर्पोट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अदालत में शिकायतें दायर करने की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद निरिक्षक ने विधायक के खिलाफ अदालत में शिकायतें दायर की थी। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने विधायक को अदालत में तलब किया था। लेकिन विधायक के अदालत में पेश न होने पर उन्हे जमानती वारंट जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि विधायक के खिलाफ एक अन्य मिलावटी खाद्य निरोधक अधिनियम की शिकायत पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने भी संज्ञान लिया है। इस मामले में विधायक अदालत में हाजिर होकर अपनी जमानत करवा चुके हैं।

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