Monday 8 August 2011

चैक बाउंस के आरोपी को 6 माह की कैद और 60 हजार जुर्माने की सजा


मंडी। चैक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 60,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने लोअर पडडल निवासी केसरा शर्मा पत्नी हरि दत शर्मा की निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत की गई शिकायत में अभियोग साबित होने पर रामनगर निवासी गुरबक्श सिंह पुत्र सतवंत सिंह को उक्त सजा का फैसला सुनाया। अधिवक्ता राजेश शर्मा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता महिला को मकान के किराए के बदले एक चैक दिया था। आरोपी ने एप्टेक कंप्युटर सेंटर चलाने के लिये महिला के पडडल सथित भवन को किराए पर लिया था। जिसे बाद में उन्होने छोड दिया था। महिला के भवन का किराया मांगने पर आरोपी ने उन्हे एक चैक दिया था। लेकिन जब इस चैक को भुगतान के लिए लगाया गया तो आरोपी के खाते में राशी न होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में महिला ने अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी किया था। लेकिन अदायगी न होने पर उन्होने अदालत में शिकायत दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास के अलावा जुर्माना राशी अदा करने का भी फैसला सुनाया।

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